Hazaribagh News: हजारीबाग शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1515/गो०, दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि हजारीबाग शहर में आने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए 27 जून 2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में यातायात प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध निम्नलिखित स्थानों पर लागू होगा:
वर्जित स्थान (समय: सुबह 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक)
1. कारगिल पेट्रोल पंप के पास
2. सिमरा गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप मोड़ के पास
3. रेलवे ओवर ब्रिज लेपो रोड के पास
4. छड़वा गदोखर मोड़ के पास
5. सिंघानी मोड़ के पास
6. चानो रोड ओवर ब्रिज के पास
7. नगवाँ टोल प्लाजा/बाइपास मोड़ के पास
इस आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग से अनुरोध किया गया है कि उक्त अवधि में भारी वाहनों के प्रवेश की निगरानी हेतु पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी भारी वाहन अनाधिकृत रूप से शहर में प्रवेश न कर सके।
साथ ही, यात्री बसों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी यात्री बसों को बस स्टैंड के अंदर ही रुकना होगा और वहीं से यात्रियों को बैठाना होगा। बस स्टैंड से नगवाँ टोल प्लाजा तक किसी भी यात्री बस का ठहराव और यात्रियों का बैठाना वर्जित रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और यातायात नियमों का सम्मान करें, ताकि हजारीबाग की सड़कों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।
इस नए प्रबंध के तहत प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि हजारीबाग शहर में यातायात की समस्याएं कम होंगी और सड़कों पर जाम की स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, शहर में रहने वाले लोगों और आने-जाने वालों के लिए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।