बडकागांव गोलीकांड में योगेंद्र साव व निर्मला देवी दोषी करार
लाइव पलामू न्यूज/ रांची: बहुचर्चित बडकागांव गोलीकांड मामले में फैसला आ गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इस मामले की पिछली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
बता दें कि 2015 में बड़कागांव गोलीकांड का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले से संबंधित प्राथमिकी 2016 में दर्ज की गई थी। मामले में योगेंद्र साव व निर्मला देवी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी थी। मामला कुछ ऐसा था कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बडकागांव में एनटीपीसी एक्ट के खिलाफ कफन आंदोलन शुरु किया था।

इस आंदोलन के मद्देनजर सरकार और आंदोलनकारियों की कई दौर की वार्ता की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद योगेंद्र साव और निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और उनके बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस संबंध में मंत्री पर दो दर्जन से अधिक केस दर्ज किए गए थे। जिनमें से 11 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है