पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों के उपायुक्त ने की समीक्षा, जिलें में सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का औचक निरीक्षण करने को लेकर दिया निर्देश
लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकरी ली। इस दौरान उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही।

उन्होंने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में अपना जांच करवाने हेतु आनेवाली संबंधित महिला की पूरी जानकारी यथा उसका एड्रेस,फोन नंबर इत्यादि रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग प्रशिक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही.



अल्ट्रासाउंड केंद्रों का लगातार निरीक्षण करने का दिया निर्देश
पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री रंजन ने कम होते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के लिंग प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित जिला स्तरीय टीम को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया।



कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर उपायुक्त ने जिलेवासियों से की अपील
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उपायुक्त ने पलामू वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में प्रसव से पहले लिंग प्रशिण किया जा रहा है या कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके.समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नये अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए चेक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया ताकि निर्धारित समय अवधि में योग्य अहर्ता प्राप्त अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का नया निबंधन एवं नवीनीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन पलामू, डीपीएम दीपक कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।


