पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू
लाइव पलामू न्यूज : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके लिए स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया। पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के मुताबिक यदि अविश्वास प्रस्ताव की अवधि तय समय से अधिक हो जाए तो स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वह उसे खारिज कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष तिलमिला गया है। दूसरी ओर इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली भंग कर दिया है। अब पाकिस्तान में फिर से आम चुनाव करवाए जाएंगे।
इमरान खान ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव देश विरोधी ताकतों की साजिश थी। अब आवाम तय करेगी कि देश में किसका हूकूमत चलेगा। विपक्ष ने पहले ही ऐसी आशंका व्यक्त की थी कि सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसी उम्मीद थी कि नेशनल असेंबली में आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाएगी। अब विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव असेंबली सचिव को सौपा है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव पर कुल 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बता दें कि इससे पहले बेनजीर भुट्टो, शौकत अजीज को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था।
इसके मद्देनजर इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। नेशनल असेंबली व उसके आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजामात किए गए हैं। केंद्र ने पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवार को उनकी विवादित पोस्ट के बादप हटा दिया है। इससे पहले पंजाब के सीएम उस्मान बजदर ने इस्तीफा दे दिया था।