लातेहार एवं महुआडांड एसडीओ ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया
लाइव पलामू न्यूज/ लातेहार: अनुमंडल दण्डाधिकारी लातेहार शेखर कुमार एवं अनुमंडल दंडाधिकारी महुआडाड़ नीत निखिल सुरीन ने दिनांक 24 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया है ।
इस निषेधाज्ञा की अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से समूह बनाकर ना तो मजमा लगाएंगे नहीं ऐसा करने का प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला- गड़ासा तलवार छोरा एवं अन्य किसी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर एवं इसके आसपास कोई भी संस्था व्यक्ति के द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग बगैर अनुमति के नहीं करेंगे।

परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी परीक्षार्थी पुलिस बल व अथवा परीक्षा कार्य से जुड़े हुए कर्मियों को छोड़कर किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से विचलन नहीं करेंगे। यह निषेधाज्ञा किसी मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार अथवा धार्मिक कार्यक्रम अथवा शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध शिथिल रहेगा। यह निषेधाज्ञा परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को एवं समय तक ही लागू होगा।