हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
लाइव पलामू न्यूज: कर्नाटक का हिजाब विवाद का मामला शांत होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने होली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने की बात कही। बताते चलें कि कर्नाटक हाइकोर्ट ने हिजाब विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
इसे देखते हुए हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी भी दलील सुनी जानी चाहिए। उनका कहना है यूनिफॉर्म किसी भी संस्थान की पहचान होती है। सारे शिक्षण संस्थानों के अपने अलग-अलग यूनिफॉर्म हैं। संस्थानों में यूनिफॉर्म पहन कर ही जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस पर साफ कह दिया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। राजनीति से शिक्षण संस्थानों को दूर रखा जाए।