पलामू डीडीसी मेघा भारद्वाज को हाईकोर्ट ने दी राहत, जानिए क्या है मामला….
लाइव पलामू न्यूज/रांची: बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में पलामू डीडीसी मेघा भारद्वाज की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक ने की। अपीलकर्ता के वकील ने बताया कि मेघा भारद्वाज जिस समय गिरिडीह अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थीं। तब गिरीडीह निवासी आलोक रंजन ने सूचना मांगी थी।आयोग ने सूचना नहीं देने पर 25 हजार जुर्माना व विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।
सूचना 2016 में मांगी गई थी। लेकिन मेघा भारद्वाज ने 2018 में उस पद पर अपना योगदान दिया था। ऐसे में आयोग का आदेश उचित नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने राज्य सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। आइएएस मेघा भारद्वाज वर्तमान में पलामू में डीडीसी के पद पर पदस्थापित हैं।