लोक अदालत में 61 मामले का निस्तारण, 3 लाख 56 हजार 700 रुपये की राजस्व की प्राप्ति
लाइव पलामू न्यूज /मेदिनीनगर: झालसा के दिशा निर्देश व पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 26 मार्च को शनिवार को व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौता के आधार पर 61मामले का निस्तारण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप ने बताया कि प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमे सुलह समझौता के आधार पर 61 मामले का निस्तारण किया गया व तीन लाख 56 हजार 700 रुपये का मामला सेटल हुआ ।
लोक अदालत में मामले निस्तारण को ले सात पीठो का गठन किया गया था। प्रथम पीठ में पारिवारिक विवाद का निस्तारण कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मार्तण्ड प्रताप मिश्रा व अधिवक्ता छाया सिंह कर रहे थे। इस पीठ में एक भी मामले का निस्तारण नही हो सका। पीठ दो में एम ए सी टी व विद्युत विभाग के मामले का निस्तारण डीजे व अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने किया।इस पीठ में एक भी मामले का निस्तारण नही हो सका। पीठ तीन में आपराधिक मामले का निस्तारण सी जे एम निरुपम कुमार व अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने किया। इस पीठ में 42 मामले का निस्तारण किया गया व वन विभाग को 52 हजार रुपयों की राजस्व की प्राप्ति हुई। वही उत्पाद विभाग को 88 हजार 500 रुपया राजस्व प्राप्त हुआ।

पीठ चार में दीवानी मामले का निस्तारण सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय सिंह यादव व अधिवक्ता हुसैन वारिश कर रहे थे। इस पीठ में एक भी मामले का निस्तारण नही हो सका। पीठ पांच में प्री लिटीगेशन के मामले का निस्तारण स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष श्याम लाल सरोज व सदस्य अशोक प्रसाद ने किया। इस पीठ में पांच मामले का निस्तारण किया गया। पीठ छह में एक्सक्यूटीव व रेवेन्यू से संबंधित मामले का निस्तारण कार्यपालक दंडाधिकारी विकास सोरेन व अधिवक्ता वीणा मिश्रा ने किया। इस पीठ में 14 मामले का निस्तारण किया गया व पीठ सात में रेलवे से संबंधित मामले का निस्तारण रेलवे जे एम मनोज कुमार व अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। इस पीठ में एक भी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया।