आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की दोषी करार, 3 साल की जेल सहित 3 लाख का जुर्माना
लाइव पलामू न्यूज/रांची: सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 लाख की जुर्माना राशि भी देनी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें बंधु तिर्की पर वर्ष 2005-2009 तक अपने मंत्री पद के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उन पर कुल 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस संबंध में सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। 2013 में इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। 2013 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि बंधु तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित तो की है लेकिन उतनी नहीं कि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
उनके इस दलील को खारिज करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। 16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किया गया। 18 दिसंबर 2019 को गवाही पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज करवाया गया। इस आरोप के सिद्ध होते ही उनकी विधायकी जाती रही।