पंचायत चुनाव: आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई
लाइव पलामू न्यूज/मेदिनीनगर: पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उनके पिता या पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। पंचायत निर्वाचन को लेकर अभ्यर्थियों, सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु जारी आदर्श आचार संहिता में समाहित तथ्यों का अनुपालन आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेगा। आदर्श आचार संहिता संबंधित जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग बनाए रखने आवश्यक है। मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या उसके झण्डे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए। न ही किसी राजनैतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य किया जाएगा।
सरकारी/अर्द्धसरकारी, परिसदनों, विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार, उसके समर्थक या कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
किसी भी सरकारी भवन/सरकारी उपक्रम या आयोग के भवन, दीवार तथा चारदीवारी पर अभ्यर्थी या उनके समर्थक या कार्यकर्ता किसी भी तरह की पोस्टर या सूचना नहीं चिपका सकेंगे। किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा और न ही किसी तरह का बैनर या झण्डा लगाए जाने की अनुमति है।