Wednesday, December 11, 2024
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झारखंड में सार्वजनिक स्थल शराब पीने वालों की नहीं खैर, तीन साल तक की जेल के अलावे दस हजार तक का लगेगा जुर्माना

लाइव पलामू न्यूज/रांची: झारखंड में खुलेआम शराब पीने वालों पर गाज गिरने वाली है। दरअसल, गुरुवार को सदन में झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक समेत तीन और विधेयक को सत्र समापन से पहले बहुमत से पारित कर दिया गया। इस बिल में दंड और जुर्माने से जुड़े कई और बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों से दस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा तीन महीने सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग द्वारा तीन महीने सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों पर अनियमितताओं पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नए नियमों के मुताबिक सड़क पर शराब पीने वालों से न सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाएगा, बल्कि उन्हें तीन साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को पहली बार मामूली अपराधों के मामलों में जुर्माना माफ करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह और लम्बोदर महतो ने संशोधन प्रस्तावों रखा था जिस पर चर्चा हुई। दोनों ने प्रस्तावित संशोधन को पेश करते हुए मांग किया कि विधेयक को 30 दिनों के भीतर प्रवर समिति को भेजकर इसकी रिपोर्ट दी जाए।

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