Hazaribagh: हजारीबाग जिला के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुपूंग निवासी अभिषेक कुमार को, 20 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई है।
घटना की शुरुआत 3 मार्च 2020 को हुई, जब कटकमसांडी थाने में अभिषेक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी संख्या 37/20 के तहत, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के साथ-साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामले दर्ज किए गए।
घटना की जांच-पड़ताल के दौरान, पुलिस ने अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, 6 अगस्त 2020 को, पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। इस आरोप पत्र में अभियुक्त पर लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि की गई थी।
माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ की। ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ मजबूत सबूत और गवाह प्रस्तुत किए। मामले की जांच और गवाही के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त अभिषेक कुमार दोषी हैं।
माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। यह सजा अभिषेक कुमार के द्वारा किए गए गंभीर अपराध के लिए दी गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, ताकि उसकी सहायता हो सके और उसे न्याय मिल सके।